क्लिक कर जानें, वीजा खत्म होने के बाद क्या करते हैं विदेशी नागरिक
दिल्ली में ओलिवर की हत्या के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल वीजा नियमों और निर्धारित समय वीजा खत्म होने के बाद विदेशी नागरिकों के भारत में रुकने से जुड़ा है।
नई दिल्ली। 20 मई की रात दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद आटो रिक्शा किराये पर लेने से शुरू हुआ और इसी दौरान 3 युवकों ने कांगो के रहने वाले मसोंडा केटडा ओलिवर (29) की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ओलिवर की हत्या के बाद गृहमंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया था और आरपियोंं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहते हैं विदेशी नागरिक
दिल्ली में ओलिवर की हत्या के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सवाल वीजा नियमों और निर्धारित समय वीजा खत्म होने के बाद विदेशी नागरिकों के भारत में रुकने से जुड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक निर्धारित समय के लिए भारतीय वीजा पर आए डेढ़ लाख से अधिक विदेशी नागरिक देश के विभिन्न शहरों में रुके हैं।
बड़ी संख्या में शामिल हैं अफगान नागरिक
3 वर्षों में की गई कार्रवाई में गृह मंत्रालय के इमीग्रेशन विभाग ने 41 देशों से आए इन डेढ़ लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को उनके वतन का रास्ता दिखाया है। इसमें सर्वाधिक 33 हजार विदेशी नागरिक अफगानिस्तान से थे। वहीं वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रहने वाले अफ्रीकी मूल के आठ देशों के 18600 से अधिक विदेशी नागरिकों को वापस भेजा गया है।
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वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहते हैं विदेशी नागरिक
एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अफगानी मूल के नागरिक ज्यादातर चिकित्सा वीजा पर भारत आते हैं। भारत आने के बाद कालीन, विदेशी सिगरेट के आयात सहित दूसरे व्यवसायों से जुड़ जाते हैं। वहीं अधिकतर अफ्रीकी मूल के नागरिक पर्यटन, शिक्षा और पर्यटन वीजा पर भारत आते हैं। पिछले तीन साल के दौरान 18600 से अधिक अफ्रीकी देशों के नागरिकों वीजा खत्म होने के बाद भारत में रहते पाया गया है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों में अफ्रीकी देशों में सर्वाधिक नाइजीरिया मूल के 5078 नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है।
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यह है नियम
टूरिस्ट वीजा पर 90 से 180 दिनों तक कर सकते हैं स्टे
विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार पर्यटन के उद्देश्य से किसी भी विदेशी नागरिक को 90 दिनों से 180 दिनों के बीच देश में रहने की इजाजत होती है। वहीं ई-टूरिज्म वीजा पर आए विदेशी नागरिकों को 30 दिनों के लिए देश में रहने की इजाजत मिलती है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों पर विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की जाती है।