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तलाक के नियमों पर बुद्धिजीवियों की राय लेगा दिल्ली महिला आयोग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) फोन, एसएमएस और ऑनलाइन तीन बार तलाक कहने की

By Edited By: Published: Tue, 03 May 2016 07:21 PM (IST)Updated: Tue, 03 May 2016 07:21 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) फोन, एसएमएस और ऑनलाइन तीन बार तलाक कहने की रीति को लेकर गंभीर है। तीन बार तलाक कहने के इस प्रारूप को कानूनी तौर पर समझने और इसके बारे में जानने के लिए आयोग कानूनविदों, शरीयत और इस्लाम के जानकारों से राय लेगा।

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भारत के अलावा इस्लामिक देशों में तलाक के क्या प्रावधान हैं, इसकी जानकारी के लिए दिल्ली महिला आयोग ने विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव एस जयशंकर को भी पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को तलाक दिया जा रहा है, हम उसके कारणों को समझना चाहते हैं। इसलिए आयोग न केवल अपने स्तर पर शोध करेगा बल्कि बुद्धिजीवियों की राय भी लेगा। फिर समाधान की तरफ बढ़ा जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तराखंड की रहने वाली शायरा बानो को उनके शौहर रिजवान अहमद ने तलाक दे दिया था। इसके बाद बानो ने तीन बार तलाक कहने की रीति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने बानो की तीन बार तलाक कहने को असंवैधानिक घोषित करने की अर्जी स्वीकार कर ली है।


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