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महिला आयोग के बार-बार बुलाने पर न पहुंचे तो जारी होगा अरेस्ट वारंट

बार-बार बुलाने के बाद भी पेश न होने वालों के खिलाफ अब दिल्ली महिला आयोग न केवल अरेस्ट वारंट जारी करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी जब्त करेगा। महिला आयोग ने यह कदम अपने अधिकारों के बारे में कानूनी राय लेने के बाद उठाया है।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2015 08:42 AM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2015 09:54 PM (IST)

नई दिल्ली। बार-बार बुलाने के बाद भी पेश न होने वालों के खिलाफ अब दिल्ली महिला आयोग न केवल अरेस्ट वारंट जारी करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी जब्त करेगा। महिला आयोग ने यह कदम अपने अधिकारों के बारे में कानूनी राय लेने के बाद उठाया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग ज्यादातर मामलों में अधिकारों की कमी की बात कहते हुए कई बार दोषियों को सजा दिलाने में कमजोर साबित हुआ है। इतना ही नहीं बार-बार बुलाने पर भी आरोपी उसके समक्ष पेश नहीं होते हैं।

ऐसे में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आयोग के अधिकारों को लेकर पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह से कानूनी सलाह ली।

इस पर जयसिंह ने उनको लिखित में जवाब देते हुए बताया कि दिल्ली महिला आयोग समन जारी करने के बाद पेश न होने वाले के खिलाफ न केवल अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दे सकता है।

स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली महिला आयोग को सिविल कोर्ट की तरह शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे में यह अधिकार हमें है कि हम आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकें। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि हम सभी मामलों में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं।

वहीं, आयोग द्वारा बार-बार बुलाने पर भी जो व्यक्ति अयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा तो विचार करने के बाद उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। इस दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मामला अरेस्ट वारंट जारी करने लायक है या नहीं।


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