सरकार ने लागू किया दिल्ली सुगम-2 फार्म
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने टी-2 फार्म की जगह दिल्ली सुगम-2 लागू करने का निर्णय ल
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
दिल्ली सरकार ने टी-2 फार्म की जगह दिल्ली सुगम-2 लागू करने का निर्णय लिया है। यह फार्म 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि अब दूसरे राज्यों से माल मंगवाने वाले कारोबारियों को टी-2 फार्म की जटिलताओं से नहीं गुजरना होगा। टी-2 में जहां 42 कालम होते थे, वहीं इसमें मात्र 16 कालम ही होंगे। हालांकि, ट्रासपोर्टरों ने इस फार्म में ट्रक नंबर की अनिवार्यता पर एतराज है। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टर आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि सभी राज्यों में देर रात को ही यह पता चल पाता है कि माल किस ट्रक में लोड होगा। समस्या यह होगी कि इसकी जानकारी कारोबारी तक कैसे पहुंचाई जाए और वे इसकी जानकारी को संबद्ध विभाग तक कब तक पहुंचाएंगे।
अब दिल्ली के कारोबारी जो भी सामान ट्रकों से दूसरे राज्यों से मंगाएंगे, उन्हें इस फार्म पर सामान की पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें सामान क्या है, उसकी कीमत क्या है और उसे भेजने वाले और लेने वाले कारोबारी का नाम, उसके फर्म की भी पूरी जानकारी देनी होगी। दिल्ली सुगम-2 फार्म में टिन नंबर भी जरूर होगा, ताकि फर्म की असलियत का पता चल सके। इसके अलावा फार्म में इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि माल किस ट्रक से भेजा जा रहा है। वैट की चोरी रोकने के लिए सरकार यह कवायद कर रही है।
बता दें कि दिल्ली के कारोबारी ने पूर्ववर्ती शीला सरकार में लागू टी-2 फार्म का काफी विरोध किया था। इसके बाद मौजूदा सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है। साथ ही इसका नाम बदल कर दिल्ली सुगम-2 फार्म कर दिया गया है। हालांकि, यह भी विवादों में आ गई है। राजेंद्र कपूर के मुताबिक ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से ट्रक नंबर की अनिवार्यता को हटाने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ट्रांसपोर्टर जल्द बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं, आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल के मुताबिक वैट विभाग ने एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर सामान्य मोबाइल फोन से भी ट्रक ड्राइवर सीधे वैट विभाग को गाड़ी की जानकारी भेज सकेगा।