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NGT ने कहा, पंचशील पार्क में शोर पर दो सप्ताह में पेश करें योजना

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दक्षिणी दिल्ली स्थित पंचशील पार्क में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दो हफ्ते में कार्य योजना पेश करे। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि कार्य योजना में आइआइटी, रुड़की की सिफारिशों को भी

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2015 09:31 AM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2015 09:39 AM (IST)
NGT ने कहा, पंचशील पार्क में शोर पर दो सप्ताह में पेश करें योजना

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दक्षिणी दिल्ली स्थित पंचशील पार्क में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दो हफ्ते में कार्य योजना पेश करे। एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि कार्य योजना में आइआइटी व रुड़की की सिफारिशों को भी शामिल करें।

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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से विचार-विमर्श करने को कहा है। एनजीटी ने पूछा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? अधिकारी बैठक कर इस पर योजना बनाएं।

आखिर अधिकारी उन्हें ऐसा कोई आदेश देने के लिए क्यों मजबूर कर रहें हैं जो वह पूरा न कर सकें। एनजीटी ने सरकार को सलाह दी कि वह पूरी दिल्ली में एक साथ समस्या पर काम न करे। पहले किसी क्षेत्र को चुनें। वहां बड़ी संख्या में दल-बल लगाएं। समस्या खत्म होने पर दूसरे इलाके में जाएं।

दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया कि पंचशील पार्क व उसके आसपास तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 3120 चालान किए गए। इससे करीब 12,48000 रुपये एकत्रित हुए। गलत लेन में वाहन चलाने पर 1100 चालान किए गए।

बता दें कि एनजीटी ने पंचशील पार्क को साइलेंस जोन घोषित किया था और यहां वाहनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की थी। पेश इस मामले में पंचशील पार्क निवासी ओमेश सेगल ने याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया है कि आउटर रिंग रोड पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही के चलते यहां ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे पंचशील पार्क समेत आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही हैं। एनजीटी मामले में दिल्ली सरकार समेत अन्य सिविक एजेंसियों को निर्देश जारी करे।


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