पानी और सीवर कनेक्शन शुल्क हुआ कम
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सूबे की सरकार ने पानी और सीवर का कनेक्शन शुल्क 80 फीसद कम करने की अधिसू
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सूबे की सरकार ने पानी और सीवर का कनेक्शन शुल्क 80 फीसद कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका फायदा अनधिकृत कॉलोनियों के 200 वर्ग मीटर के प्लाट मालिकों को ही मिलेगा। इस तरह सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। लेकिन यह योजना तीन महीने तक ही लागू रहेगी। ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए जल्द पानी और सीवर का कनेक्शन ले लें। वरना जल बोर्ड ने पानी और सीवर के अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जल बोर्ड ने एक महीने के अंदर पानी और सीवर के अवैध कनेक्शन पाए जाने पर करीब एक हजार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। दिल्ली में 1639 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। जिसमें से करीब 950 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन है। इन कॉलोनियों में लाखों लोगों ने पानी के अवैध कनेक्शन ले रखें हैं। इसके अलावा जिन अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरलाइन बिछा दी गई है वहां लोग सीवर के अवैध कनेक्शन ले रहे हैं। पहले पानी और सीवर विकास शुल्क महंगा होने के चलते लोग जल बोर्ड से कनेक्शन लेने में कतरा रहे थे। इसके बाद पिछले महीने दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर विकास शुल्क में 80 फीसद कमी करने का एलान किया था। इस बाबत दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने 26 जून को अधिसूचना जारी कर दी है।
सौ वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट में सीवर के कनेक्शन के लिए पहले लोगों को 494 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 49,400 रुपये सीवर विकास शुल्क के रूप में भुगतान करना पड़ता था। इसे घटाकर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इस तरह लोगों को दस हजार रुपये ही देने पड़ेंगे। पानी के कनेक्शन के लिए पहले प्रति वर्ग मीटर 440 रुपये शुल्क निर्धारित था। इसे भी घटाकर 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर कर दिया गया है। यह दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और 25 सितंबर 2015 तक प्रभावी रहेंगी। इसके अलावा जल बोर्ड ने अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए शुल्क 18,000 से घटाकर 3310 कर दिया है। ताकि लोग पानी के अवैध कनेक्शन को जल बोर्ड से वैध करा सकें। इसके लिए 27 अगस्त 2015 तक का समय है।
जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस यादव ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के लागू होने से उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। इसके अलावा लोग अवैध कनेक्शन को भी वैध कराएंगे। लोगों की सुविधा के लिए सभी जोनल कार्यालयों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जल बोर्ड की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो, पहचान पत्र, संपत्ति के दस्तावेज और आवासीय प्रमाणपत्र देना होगा।
तीन महीने बाद पुरानी दरें होंगी लागू
तीन महीने बाद पानी और सीवर के कनेक्शन के लिए पुरानी दरें ही लागू होंगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग कनेक्शन के लिए पहले पैसा जमा करा चुके हैं उनके पैसे वापस नहीं होंगे। जिन्होंने पहले प्रति वर्ग मीटर सौ रुपये या इससे अधिक की दर से रकम जमा कराया है उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही कोई शुल्क वापस भी नहीं किया जाएगा। यदि प्रति वर्ग मीटर सौ रुपये से कम शुल्क जमा कराया गया है तो शेष राशी वसूल की जाएगी।