आप विधायक जरनैल को 18 मई तक अंतरिम राहत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जरनैल सिंह को द
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जरनैल सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मई तक गिरफ्तारी से सशर्त अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 मई तक पुलिस विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस दौरान विधायक बिना अदालत की अनुमति के दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकते है। न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है। अदालत ने कहा कि विधायक बृहस्पतिवार चार बजे तक मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों और जांच में सहयोग करें। विधायक पर नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता से मारपीट का आरोप है।
अदालत में विधायक के वकील एचएस फुल्का ने कहा कि पुलिस भ्रष्ट कनिष्ठ अभियंता को बचा रही है, जबकि घटना के दिन उसकी इलाके में ड्यूटी ही नहीं थी। उनका आरोप है कि कनिष्ठ अभियंता ने मकान मालिक से रिश्वत मांगी थी। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि उस दिन कनिष्ठ अभियंता को उस इलाके में भेजा गया था। विधायक पांच मंजिला अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देते हैं और अब खुद गलत लोगों का साथ देकर अराजकता फैला रहे हैं।
ज्ञात हो कि निचली अदालत ने गत 2 मई को विधायक को मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था। विधायक ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
पेश मामले में विधायक का कहना है कि विगत 28 अप्रैल को नगर निगम का दस्ता कृष्णा पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा था। संपति मालिक ने क्षेत्र के विधायक होने के नाते उनके मुवक्किल को बुलाया था। इस दौरान निगम के कनिष्ठ अभियंता अतहर मुस्तफा ने न नोटिस दिया और न ही तोड़फोड़ का आर्डर दिखाया। इसके बाद मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई व कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और फरार हो गए। उन्होंने खुद फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी थी। जबकि पुलिस ने उनके खिलाफ ही फर्जी तथ्यों के आधार पर एफआइआर दर्ज कर ली। उनका आरोप है कि पुलिस आयुक्त मामले में मीडिया को गुमराह करते हुए कर रहे हैं कि वह फरार हैं। जबकि वह घटना वाली पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहे। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।