दोषपूर्ण जांच पर पुलिस को लगाई फटकार
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में मजिस्ट्रियल अदालत द्वारा पांच साल क
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में मजिस्ट्रियल अदालत द्वारा पांच साल की सजा पाए आरोपी को बरी करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस की जमकर खिंचाई की। अदालत ने पुलिस आयुक्त को अवैध हथियार की तस्करी मामले की जांच दोषपूर्ण तरीके से करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच करने व दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सेशन कोर्ट ने यह निर्देश मामले की सुनवाई के दौरान दिया। एडिशनल सेशन जज संजय शर्मा ने गाजियाबाद निवासी खड़क सिंह की अपील मंजूर करते हुए उसे मामले से बरी कर दिया। खड़क सिंह ने मजिस्ट्रियल कोर्ट द्वारा अवैध हथियार आपूर्ति मामले में अक्टूबर, 2012 में सुनाई गई पांच साल सजा के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुनियोजित केस था। हथियारों की रिकवरी भी कानून सम्मत तरीके से नहीं दिखाई गई। समय, तारीख और स्थान पर भी अभियोजन ने आपत्ति जताई। अदालत ने पुलिस आयुक्त से इस मामले में एक हेडकांस्टेबल समेत छापा मारने की टीम का हिस्सा रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने को कहा। अदालत ने एक महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया।