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जून तक पूरा करें गाजीपुर संयंत्र का निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को जून 2015 तक गाजीपु

By Edited By: Published: Mon, 23 Mar 2015 08:10 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2015 08:10 PM (IST)

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को जून 2015 तक गाजीपुर स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि समय पर यदि यह कार्य पूरा नहीं होता है तो दिल्ली सरकार, ऊर्जा सचिव व अन्य संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस संयंत्र में कूड़े से ऊर्जा बनाई जाएगी।

एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बताया गया था कि ओखला स्थित कूड़ा निस्तारण संयंत्र में वर्तमान में जितनी मात्रा में कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने उत्तर रेलवे व दिल्ली की तीनों नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वह झुग्गी बस्तियों व अन्य जगहों पर कूड़ेदान रखें। जिससे लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए दूर-दराज के इलाकों में न जाना पड़े। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि पहले बताया गया कि गाजीपुर संयंत्र मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा, फिर बताया गया कि मार्च तक तो इसका केवल कुछ हिस्सा बनकर तैयार होगा। यह पूरी तरह जून के आखिर में काम करने लगेगा। एनजीटी ने कहा कि अधिकारी संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए तमाम व्यवस्था करें और जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। पेश मामले में याचिकाकर्ता ने बताया था कि ओखला कूड़ा निस्तारण संयंत्र में रोजाना 1900 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। इससे ज्यादा यहां कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। संयंत्र की क्षमता 2000 मीट्रिक टन निस्तारण की है।


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