नियम तोड़ने वाले चालकों पर हो कार्रवाई: हाई कोर्ट
जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले ग्रामीण सेवा चालकों पर य
जासं, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले ग्रामीण सेवा चालकों पर यातायात पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए है। बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष यातायात पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एक जनवरी 2015 से 20 फरवरी के बीच उन्होंने कुल 5103 ग्रामीण सेवा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बगैर परमिट वाहन चलाना, शराब के नशे में वाहन चलाना, अवैध पार्किग व अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन शामिल है। गौरतलब है कि अदालत में यातायात पुलिस द्वारा गत सात जनवरी को नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया था।
पेश मामले में वकील विजय दहिया और अंकुर कुमार मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में माग की गई थी राजधानी में अवैध रूप से ग्रामीण सेवा चल रही हैं जिससे लोगों की जान को खतरा रहता है।