याचिका पर केंद्र से जवाब तलब
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : स्पोर्ट्स क्लब चर्चिल ब्रदर्स की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने केंद्र सरकार व ऑल इडिया फुटबाल फेडरेशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में चर्चिल ब्रदर्स ने आरोप लगाया है कि उनके क्लब को आने वाले आइ-लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि उन्होंने लाइसेंस के कुछ नियमों का पालन नहीं किया है। खंडपीठ ने खेल मंत्रालय व फेडरेशन से कहा है कि वह दो सप्ताह में अपना जवाब दायर करे। अदालत ने कहा कि कुछ कारणों को आधार बनाकर इस क्लब को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, जो उचित नहीं है। ज्ञात हो कि जनवरी, 2015 से आइ-लीग शुरू होने वाली है। खंडपीठ ने कहा कि फेडरेशन अपना हलफनामा दायर करे। जिसमें उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए, जिनके आधार पर इस क्लब को लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। अदालत उन सभी कारणों को देखना चाहती है।