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ग्यारह साल पुराने मामले में तीन साल की सजा

By Edited By: Published: Wed, 30 Jul 2014 11:40 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jul 2014 11:40 PM (IST)
ग्यारह साल पुराने मामले में तीन साल की सजा

जासं, पूर्वी दिल्ली : करीब 11 साल पुराने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में स्थानीय अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसमें चालक को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने का दोषी माना गया।

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2003 में शाहदरा के पास स्कूटर सवार दीपक की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई थी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सावित्री ने इस मामले में उत्तर प्रदेश निवासी ट्रैक्टर चालक अजय पाल को दोषी करार दिया। अदालत ने अजय पाल को मृतक के परिवार को 80 हजार रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। हर्जाना नहीं देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। हालांकि इस मामले काशिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी राम नारायण ने सुनवाई के दौरान बयान बदल दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसके उसी बयान को माना, जो उसने पुलिस के समक्ष हस्ताक्षर के साथ दिए थे। अजय पाल को ऊपरी अदालत में अपील करने तक 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है।


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