केंद्र व चुनाव आयोग से जवाब तलब
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कांग्रेस च भाजपा द्वारा इंग्लैंड स्थित वेदाता ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी से दान लेने के मामले में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस इद्रमीत कौर की खंडपीठ ने कहा है कि दोनों पक्ष चार फरवरी तक अपना जवाब दायर कर दें। हालाकि फिलहाल अदालत ने इस मामले में काग्रेस व बीजेपी को नोटिस जारी नहीं किया है।
जनहित याचिका में इन दोनों पार्टियों पर आरोप है कि इन्होंने दान लेते समय फॉरेन काट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह जनहित याचिका एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म और भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस शर्मा ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि वेदाता रिसोर्सेज से फंड लेते समय बीजेपी व काग्रेस पार्टी ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया। याचिका में दोनों पार्टियों को दी जाने वाली आयकर छूट रद किए जाने की भी मांग की गई है।
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