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अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हटा अदालत की अवमानना का आरोप

ठाकुर ने अदालत के आदेश का पालन किया और सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। पिछली सुनवाई में अदालत ने ठाकुर को पेश होने के आदेश दिए थे।

By Pradeep SehgalEdited By: Published: Sat, 15 Jul 2017 12:00 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jul 2017 04:44 PM (IST)
अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हटा अदालत की अवमानना का आरोप

नई दिल्ली, जेएनएन। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के ऊपर से अदालत की अवमानना के आरोपों को हटा लिया। अदालत ने ठाकुर द्वारा गुरुवार को दाखिल किए गए बिना शर्त माफीनामे के बाद यह कदम उठाया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने ठाकुर की माफी को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया।

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ठाकुर ने अदालत के आदेश का पालन किया और सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। पिछली सुनवाई में अदालत ने ठाकुर को पेश होने के आदेश दिए थे। शीर्ष अदालत ने 7 जुलाई को उनके पिछले माफीनामे को खारिज कर दिया था और ठाकुर से बिना शर्त नया माफीनामा देने को कहा था। ठाकुर अदालत की निगाह में तब चढ़े थे जब उन्होंने अदालत में यह नहीं बताया था कि उन्होंने आईसीसी को पत्र लिखकर यह कहने को कहा था कि सीएजी की क्रिकेट बोर्ड में मौजूदगी की लोढ़ा समिति की सिफारिश बीसीसीआई में सरकारी दखल होगी।

न्यायामित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत में शुक्रवार को कहा कि चूंकि ठाकुर ने बिना शर्ता माफी मांग ली है, इसलिए इसे मंजूर किया जाना चाहिए और संदेह का लाभ देते हुए उनके ऊपर से आरोप हटा लेने चाहिए।

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