नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को कैद
विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को 2-2 वर्ष कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तखतपुर थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय नाबालिग 23 अगस्त 2013 की सुबह काम करने
बिलासपुर(निप्र)। विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को 2-2 वर्ष कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
तखतपुर थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय नाबालिग 23 अगस्त 2013 की सुबह काम करने खेत गई थी। लौटते समय सुबह 11 बजे गांव में रहने वाले समारू केंवट (27) पुञ लखनलाल, मन्नू केंवट (28) पुञ टेटका राम और भारत उर्फ भरत केंवट पुञ दुखीराम उसका रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने लगे। पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची। मामले की तखतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354/34 एवं बालकों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम व एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश प्रज्ञा पचौरी की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने आरोपियों को एट्रोसिटी एक्ट से दोषमुक्त किया। वहीं धारा 354/34 का अपराध सिद्घ होने पर तीनों को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
[साभार: नई दुनिया]