आधार कार्ड से ऑनलाइन निकालिए अपने पीएफ का पैसा, यह है तरीका
ऑनलाइन माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है
नई दिल्ली (जेएनएन)। भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा राशि की निकासी के लिए रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में क्लेम (दावा) करना पड़ता है। हालांकि ईपीएफओ ने हाल ही में एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है जिसकी मदद से निकासी संबंधी दावों का निपटान किया जा सकता है। इस सुविधा ने पूरी प्रक्रिया के समय को घटाकर 15 से 20 दिन कर दिया है और आने वाले समय में इसे कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकेगा।
आवश्यक शर्तें:
ऑनलाइन निकासी के दौरान ईपीएफ सदस्य के पास निम्नलिखित चीजें/दस्तावेज होने चाहिए....
यूएएन: ईपीएफओ की ओर से जारी किया गया यूएएन नंबर। साथ ही यह नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए।
मोबाइल नंबर: ईपीएफ सदस्य का मोबाइल नंबर जो यूएएन डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड हो।
आधार डिटेल: सदस्य की आधार डिटेल, यह ईपीएफओ की वेबसाइट में दर्ज होनी चाहिए।
बैंक डिटेल: सदस्य की बैंक डिटेल जो कि उसके यूएएन के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए।
पैन नंबर: सदस्य का पैन नंबर जो कि ईपीएफओ के डेटाबेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
पोर्टल: सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पहुंच सकते हैं। वो इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
प्रक्रिया/तरीका: इस पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद आपको “आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन” टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सदस्य को अपनी केवाईसी डिटेल को वेरिफाई करना होगा। वापसी के दावों के विभिन्न विकल्पों में से, आवश्यक विकल्प का चयन किया जाना चाहिए।
प्रमाणीकरण (Authentication):
इतना करने के बाद वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) यूआईडीएआई आधार डेटाबेस के साथ जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। एक बार ओटीपी दाखिल करने के बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। इसके बाद विदड्रॉल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार क्लेम प्रोसेस हो जाने के बाद विदड्रॉल अमाउंट कर्मचारी के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।