पैन कार्ड में आप जुड़वा सकते हैं अपनी मां का नाम, यह है तरीका
आयकर विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले पैन कार्ड पर आप अपनी मां का नाम भी लिखवा सकते हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। आयकर विभाग में आपकी नुमाइंदगी तय करने वाले अहम दस्तावेज यानी पैन कार्ड पर आपके पिता का नाम दर्ज होता है। लेकिन आपको शायद ही मालूम हो कि आप पैन कार्ड पर पिता के नाम की जगह मां का नाम भी लिखवा सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि पैन कार्ड में आपके नाम के ठीक नीचे आपके पिता का नाम लिखा हुआ होता है। इसी जगह पर आप अपनी मां का नाम लिखवा सकते हैं। हालांकि इस जगह पर आप अपनी मां या पिता में से किसी एक नाम को ही लिखवा सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी आसान हैं और हम इस खबर में इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे।
बदल गए नियम: पहले करदाताओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प हुआ करता था कि वो अपने पैन कार्ड में सिर्फ अपने पिता का नाम ही लिखवा सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो चुका है।
कैसे लिखवा सकते हैं मां का नाम:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर निदेशालय ने पैन कार्ड एप्लीकेशन फार्म 49A और 49AA में दिनांक 16.05.2014 से अहम बदलाव किए हैं। 49A और 49AA के संशोधित फार्म में एक विकल्प दिया गया है जिसके जरिए अब आप अपने पैन कार्ड में मां का नाम जुड़वा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप फॉर्म भरते वक्त अपने नाम के ठीक नीचे अपनी मां का नाम लिखवा सकते हैं।
गौरतलब है कि अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के लिए आपको 49ए फॉम डाउनलोड करना होता है। इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
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