जमा न किए ये डाक्युमेंट्स तो नहीं निकाल पाएंगे PF का पैसा, जानिए इनके बारे में
प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा निकालने के लिए अब आपको कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने ही होंगे।
नई दिल्ली: प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) विदड्रॉल के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यभ हैं तो आपको पीएफ निकासी के लिए अपनी निजी जानकारियों के जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी। यानी अब अगर आप ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो आप अपने पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। जानिए आपको पीएफ निकासी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।
अब देनी होगी UAN की फोटोकॉपी:
अगर आप पीएफ निकासी के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन की फोटो कॉपी जरूर रखें। क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको निकासी फॉर्म के साथ जमा करानी होगी। बदले हुए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ यूएएन नंबर देने भर से काम नहीं चलेगा।
आधार की कॉपी देना भी होगा जरूरी:
यूएएन नंबर की फोटो कॉपी के साथ साथ आधारकार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी। यहां अब यहां पर भी सिर्फ आधार नंबर देने भर से काम नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्यन निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ और पेंशन से जुड़े फायदे लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी (जरूरी) कर दिया है।
पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी जरूरी:
यूएन नंबर और आधार कार्ड के साथ साथ पीएफ विद्ड्रॉल के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। पहले के नियमों के मुताबिक विद्ड्रॉल फार्म में पैन नंबर भरने से ही काम हो जाता था लेकिन अब आपको इसकी एक फोटो कॉपी जमा करानी ही होगी।