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पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, ये हैं 3 तरीके

इन तीन तरीकों के इस्मेमाल से कर सकते हैं पैन और आधार को लिंक

By Surbhi JainEdited By: Published: Tue, 01 Aug 2017 12:42 PM (IST)Updated: Tue, 01 Aug 2017 12:42 PM (IST)
पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, ये हैं 3 तरीके

नई दिल्ली (जेएनएन)। सोमवार को सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दिया है, साथ ही सरकार ने करदाताओं को यह राहत भी दी है कि वो पैन को आधार से लिंक किए बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आईटीआर में आधार नंबर या एनरोल्मेंट आईडी का उल्लेख करना होगा। हालांकि विभाग आपका आईटीआर उसी सूरत में प्रोसेस करेगा जब आपके ये दोनों आईडी प्रूफ आपस में लिंक होंगे। हम अपनी खबर के माध्यम से आपको पैन को आधार से लिंक करने के तीन तरीके बताएंगे।

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पहला तरीका: रजिस्टर्ड यूजर के लिए

अगर आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट में रजिस्टर्ड यूजर हैं तो इस बात की भी संभावना है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो गया हो, यह उस सूरत में संभव है जब आपने आईटीआर फाइलिंग के दौरान कभी (पुराने आकलन वर्ष के दौरान) अपने आधार कार्ड की जानकारी दी हो।

वहीं अगर आपको यह चैक करना हो कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं।

आप वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी (आपका पैन नंबर) और पासवर्ड (आपकी डेट ऑफ बर्थ) एंटर कर ऐसे चेक कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको प्रोफाइल सेटिंग टैब पर जाना होगा और लास्ट ऑप्शन लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा कि आपके पैन को आधार से पहले ही लिंक किया जा चुका है।

दूसरा तरीका: नॉन रजिस्टर्ज यूजर के लिए

आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। इस पर आपको Link Aadhar के नाम से एक विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जरूरी सूचनाएं देनी होंगी। सभी सूचनाएं देने के बाद UIDAI इन सूचनाओं की जांच करता है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाता है।

वहीं अगर आपके आधार और पैन में नाम अलग-अलग है तो इसके लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जरूरी होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Aadhaar OTP भेजा जाएगा। इस ओटीपी को डालकर आप इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

तीसरा तरीका: एसएमएस से भी करा सकते हैं लिंक

अगर आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करा पा रहे हैं तो आप एएसएमएस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक मैसेज भेजकर ऐसा कर सकते हैं। आयकर विभाग की ओर से अखबारों में प्रकाशित किए गए विज्ञापनों में पैन से आधार को जोड़ने का तरीका भी बताया गया है। ऐसा करने के लिए कोई भी अपने मोबाइल फोन से 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस कर सकता है।

कैसे भेजना होगा मैसेज:

UIDPAN<12 digit Aadhaar><10 digit PAN>


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