कंपनी ने आपकी सैलरी से काट लिया है TDS तो ऐसे आएगा वापस, जानिए
जानिए कैसे आप अपने कटे हुए टीडीएस के हिस्से को वापस पा सकते हैं
नई दिल्ली(प्रवीण द्विवेदी)। वित्त वर्ष के आखिर में कंपनियों की ओर से आपके निवेश के दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये दस्तावेज तय समय तक नहीं दे पाते हैं और इस सूरत में अगर कंपनी आपकी सैलरी से टीडीएस काट लेती है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कटौती के बाद भी आपके पास एक रास्ता बचता है जिसके जरिए आप अपने कटे हुए टीडीएस के हिस्से को वापस पा सकते हैं। आज हम अपनी खबर आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। हमने इस बारे में ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) से बात की है।
अंकित गुप्ता ने बताया, “आयकर रिटर्न फाइलिंग के दौरान अगर आप अपनी निवेश की गई राशि को रिटर्न में बताते हैं तो यह रिफंड के तौर पर आपके पास वापस आ जाता है। बर्शते निवेश की गई राशि सिर्फ आपके खुद के लिए ही होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। सीधे तौर पर वह आपकी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपकी पत्नी या बच्चे की नहीं। हालांकि पीपीएफ इसमें अपवाद हैं, जिसमें आपके, आपकी पत्नी और बच्चे के नाम पर किया गया निवेश भी शामिल होता है।”
कब भरा जाता है आयकर रिटर्न: वित्त वर्ष खत्म होने के बाद आप 31 जुलाई से पहले पहले कभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
क्या क्या जरूरी: अगर आप टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आपके पास वो तमाम निवेश दस्तावेज होने चाहिए जो आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80डीडीबी, 80डीडी, 80 यू और अन्य धाराओं के अंतर्गत आती हैं।
यह भी पढ़ें- इनकम टैक्स बचाने के लिए अंतिम समय में कहां निवेश करना बेहतर