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बिना पैन को आधार से जोड़े ITR फाइल कर पा रहे हैं करदाता

आधार से पैन लिंक न होने की सूरत में भी करदाता अपना आईटीआर दाखिल कर पा रहे हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 28 Jul 2017 10:46 AM (IST)Updated: Fri, 28 Jul 2017 10:46 AM (IST)
बिना पैन को आधार से जोड़े ITR फाइल कर पा रहे हैं करदाता
बिना पैन को आधार से जोड़े ITR फाइल कर पा रहे हैं करदाता

नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (आईटीआर) के लिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य था, लेकिन अब जिन लोगों का आधार नंबर पैन से लिंक नहीं भी है उन लोगों का आईटीआर भी आसानी से फाइल हो रहा है। इस बारे में हमें ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेट अकाउंटेंट अंकित गुप्ता ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है।

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दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने ऐसी जानकारी देने के लिए न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और न ही ऐसी कोई जानकारी किसी भी माध्यम से दी है।

क्या थे अभी तक के नियम: अभी तक के नियमों के मुताबिक आईटीआर फाइलिंग से पहले आपके लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य था साथ ही अपने आधार नंबर को या फिर आधार एनरोल्मेंट नंबर को इनकम टैक्स रिटर्न में देना अनिवार्य था जिसके बिना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती थी।

क्या है आज की स्थिति: अगर किसी टैक्स पेयर का आधार किसी कारणवश पैन से लिंक नहीं हो पा रहा है। इन कारणों में डेट ऑफ बर्थ, या पिता के नाम का आधार और पैन में मैच न होना हो सकता है। इसके बाद भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बशर्ते आपको अपना आधार या फिर आधार एनरोल्मेंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करना होगा।

बिना पैन-आधार जोड़े आटीआर फाइल होने के क्या होंगे परिणाम: अगर किसी करदाता का पैन नंबर आधार से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी वो आसानी से आईटीआर दाखिल कर पा रहा है तो इसका दुष्परिणाम यह होता कि करदाता आधार के जरिए अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं कर पाएगा। हालांकि वो अन्य माध्यमों से अपने आईटीआर को वैरिफाई कर सकता है जैसे कि ओटीपी के जरिए और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2017 को एक प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी थी कि आईटीआर फाइलिंग के दौरान आधार आधार या एनरोल्मेंट आईडी की जानकारी देना जरूरी होगा। इसके लिए आयकर की धारा 139 AA में संशोधन किया गया था।


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