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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रॉपर्टी और गोल्ड का खुलासा संभव नहीं, सिर्फ नकदी का विकल्प

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के नियम कायदों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब केवल नकदी की ही घोषणा की जा सकती है

By Surbhi JainEdited By: Published: Thu, 19 Jan 2017 10:16 AM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2017 03:36 PM (IST)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रॉपर्टी और गोल्ड का खुलासा संभव नहीं, सिर्फ नकदी का विकल्प

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धनराशि पर टैक्स वसूली के लिए शुरू की गई स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के बारे में सरकार ने नियम-कायदे तय कर दिये हैं। इनके अनुसार योजना में सिर्फ घरेलू नकद राशि की ही घोषणा हो सकती है। ज्वैलरी, शेयर, अचल संपत्ति और विदेशी बैंकों में खातों में जमा राशि इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।

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योजना के तहत बैंकों और डाकखानों में जमा राशि पर 50 फीसद टैक्स व सरचार्ज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक चौथाई धनराशि अगले चार साल तक बैंकों में जमा रहेगी और इस पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सवाल-जबावों की शक्ल में नियम-कायदे और स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीडीटी के अनुसार बैंकों में जमा की गई राशि की ही घोषणा हो सकती है। इस तरह दूसरे स्वरूप में अघोषित संपत्ति इस योजना के दायरे में नहीं आएगी। स्कीम में वे लोग भी अपनी अघोषित नकद संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है।

सरकार ने पिछले साल आयकर घोषणा योजना (आइडीएस) पेश की थी। उसमें लोग नकदी के अलावा दूसरे स्वरूप में भी काले धन की घोषणा कर सकते थे। यह स्कीम 30 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई। सरकार ने मौजूदा स्कीम में विदेशी बैंक खातों में जमा काले धन को भी बाहर रखा है। विदेशी काले धन के लिए स्कीम पहले शुरू की गई थी। वह स्कीम सितंबर 2015 में बंद हो गई। नई स्कीम में लोग बैंक में जमा नकदी, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी व अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम में जमा राशि की घोषणा कर सकते हैं। पहले अदा किये गये एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। योजना में पिछले किसी भी आंकलन वर्ष के लिए काले धन की घोषणा कर सकते हैं। इसका आशय है कि जिन लोगों ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 से पहले बैंकों में अघोषित नकदी जमा की है, वे भी स्कीम में काले धन को सफेद कर सकेंगे।

सरकार स्कीम में करदाताओं को गोपनीयता और आपराधिक मामले से माफी देगी। यह स्कीम 17 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। लोग 31 मार्च तक इसमें काले धन की घोषणा कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्कीम में घोषणा नहीं करता है लेकिन उसकी आय रिटर्न में दर्शाई जाती है तो उसे टैक्स व पेनाल्टी के रूप में 77.25 फीसद अदा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रिटर्न में भी अपनी आय नहीं दर्शाता है लेकिन पकड़ी जाती है तो दस फीसद और पेनाल्टी देनी होगी। इस मामले में आपराधिक मामला भी चलेगा।


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