नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई नकदी पर आयकर विभाग की नजर, भेज सकता है नोटिस
CBDT ने कहा कि जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है, उनकी फाइलिंग का उस राशि से मिलान करवाया जाएगा जिसे उन्होंने नोटबंदी के दौरान जमा कराया था
नई दिल्ली (जेएनएन)। आयकर विभाग जल्द ही उन लोगों को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में "संदेहास्पद" राशि जमा करवाई है और करदाताओं की ओर से इस संबंध में पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया है। यह जानकारी सीबीडीटी ने दी है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आईटी रिटर्न फाइल करने की अवधि बीत जाने के बावजूद लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है जिसे ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत किया जाना जरूरी था। यह सरकार की ओर से शुरू किया गया एक विशेष अभियान था जिसके तहत लोगों को अपनी अघोषित आय का खुलासा करना था। उन्होंने कहा, “सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत काफी सारे प्रयास किए थे, हमने लोगों को पर्याप्त समय दिया था ताकि वो रिटर्न में अपनी अघोषित आय का खुलासा कर खुद को पाक-साफ कर लें। लेकिन हमने पाया है कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी काफी सारे लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं।”
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा हम उन्हें आयकर (मूल्यांकन से पहले जांच) की धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी करने जा रहे हैं। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि जिन लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया है, उनकी फाइलिंग का उस राशि से मिलान करवाया जाएगा जिसे उन्होंने नोटबंदी के दौरान जमा कराया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने सही जानकारी दी थी या नहीं।