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Sebi ने REITs और InvITs के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया

SEBI ने REITs और InvITs के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की है जो कि बिजनेस को और आसान बनाएगी

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 24 Jul 2017 07:34 PM (IST)Updated: Mon, 24 Jul 2017 07:34 PM (IST)
Sebi ने REITs और InvITs के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया

नई दिल्ली (जेएनएन)। व्यापार करने को और आसान बनाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि REITs और InvITs के लिए उसने एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। नई प्रणाली REITs (रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स) में रजिस्ट्रेशन पूरा करने और एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अन्य नियामकीय फाइलिंग में तेजी लाने में मददगार होगी।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया, “REITs और InvITs के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक सभी आवेदकों को अब अपने आवेदन केवल ऑनलाइन भेजने होंगे। वो ऐसा सेबी मध्यस्थ पोर्टल के जरिए कर सकेंगे।”

ऑनलाइन सिस्टम, जिसका उपयोग पंजीकरण का आवेदन करने के लिए, रिपोर्टिंग और REITs एवं INVIT विनियमों के प्रावधान के तहत फाइलिंग के लिए किया जा सकता है। अब इसे ऑपरेशनल किया जा चुका है।
P-नोट्स पर लेवी फीस को लेकर सेबी ने नोटिफाई किए रूल्स

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) से जुड़े कुछ कड़े नियमों को नोटिफाई किया है। इस पर 1,000 अमेरिकी डॉलर की फीस लागू की गई है जिसे हर इंस्ट्रूमेंट पर लागू किया जाएगा ताकि कालेधन के दुरुपयोग को रोका जा सके।

ये नए उपाय उन कदमों का ही हिस्सा हैं जिन्हें हाल फिलहाल में सेबी की ओर से उठाया गया है। साथ ही ये उपाय ऐसे समय में लाए गए हैं जब पार्टिसिपेटरी नोट या ऑफशोर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के जरिए विदेशी निवेश की राशि सात महीने के उच्चतम स्तर के साथ मई अंत में 1.81 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब नियामक (सेबी) प्रत्येक ओडीआई ग्राहक पर 1,000 अमेरिकी डॉलर का "नियामक शुल्क" लगाएगा। यह शुल्क हर तीन साल में एक बार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाया जाएगा। यह नया नियम यह 1 अप्रैल 2017 से ही अमल में आ गया है।


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