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इन सूरतों में कैंसिल भी हो सकता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जानिए

जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है लेकिन कुछ सूरतों में कैंसिल भी हो सकता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 05:15 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 10:20 AM (IST)
इन सूरतों में कैंसिल भी हो सकता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जानिए

नई दिल्ली(प्रवीण द्विवेदी)। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वैसे तो काफी आसान है लेकिन अगर जीएसटी अधिकारी को लगता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है तो वह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। इनमें आपकी ओर से जीएसटी नियमों का पालन न करना और तय समय पर रिटर्न फाइल न करना प्रमुखता से शामिल होता है। हमने इस विषय पर ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की और जानने की कोशिश की कि इस सूरत में क्या होगा।

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आपको भेजा जाएगा नोटिस:
अगर जीएसटी अधिकारी को लगता है कि आप जीएसटी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वह आपको फॉर्म नंबर GSTREG17 के जरिए आपको एक नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस के जरिए रजिस्टर्ड पर्सन से पूछा जाएगा कि आखिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों न किया जाए। सामान्य भाषा में इसे कारण बताओ नोटिस भी कहा जाता है।

रजिस्टर्ड पर्सन को देना होगा जवाब:
इस नोटिस का जवाब देने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को 7 दिन का वक्त दिया जाएगा। इस नोटिस का जवाब रजिस्टर्ड पर्सन फॉर्म संख्या GSTREG18 के जरिए दे सकता है।

जवाब देने के बाद क्या करेगा अधिकारी:
रजिस्टर्ड पर्सन की ओर से नोटिस का जवाब दिए जाने के बाद अधिकारी को अगर लगता है कि जवाब संतोषजनक है तो वह कैंसिलेशन की प्रक्रिया को खत्म कर देगा। इसके लिए वह फॉर्म संख्या GSTREG20 के जरिए एक ऑर्डर पास करेगा।

अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो क्या करें:
अगर जीएसटी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है तो आप उस सूरत में आप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर GSTREG21 का इस्तेमाल करना होगा।


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