NPS अकाउंट को इस तरह जोड़िए आधार नंबर के साथ, यह है पूरा प्रोसेस
अब एनपीएस अकाउंट का भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) अकाउंट होल्डर्स को यह सलाह दी गई है कि वो अपने अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ लें। आधार एक 12 डिजिट का नंबर होता है जिसे यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से जारी किया जाता है। इसमें व्यक्ति की डेमोग्राफिक और बॉयोमेट्रिक इंफार्मेशन होती है। ऐसे में एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को आधार नंबर से ऑनलाइन माध्यम से जोड़ सकते हैं।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), जो कि एनपीएस खातों की देखरेख करती है, ने इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए काफी सारे प्रयास किए हैं। उदाहरण के तौर पर पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए एक फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, हां अगर यह आधार सत्यापन और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया हो तो ही आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी।
जानिए अपने एनपीएस अकाउंट को आधार से कैसे जोड़ें
अपने एनपीएस अकाउंट को ओपन करें, लॉग इन के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें.... (www.cra-nsdl.com)
अपडेट डिटेल टैब पर क्लिक करें, इसके बाद एड/ अपडेट आधार नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
अपना आधार नंबर सबमिट कीजिए
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई की ओर से भेजे गए ओटीपी को एंटर कराएं।
- ओटीपी के जरिए ऑथंटिकेशन के बाद आपका आधार आपके प्रैन (PRAN) के साथ लिंक्ड हो जाएगा।
- PRAN or पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक यूनीक नंबर होता है जो कि एनपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए जारी किया जाता है। यह सब्सक्राइबर्स की पूरी लाइफ एक ही रहता है।
एनपीएस बॉडी का कहना है कि सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी है कि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने आधार को प्रैन के साथ जोड़ लें।