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जीएसटी: एक क्लिक में जानिए GST आने के बाद किस वस्तु पर लगेगा कितना टैक्स

जानें जीएसटी के अंतर्गत किन वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 01:25 PM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 01:25 PM (IST)
जीएसटी: एक क्लिक में जानिए GST आने के बाद किस वस्तु पर लगेगा कितना टैक्स

नई दिल्ली (जेएनएन): शुक्रवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्विस पर टैक्स की दरों का निर्धारण किया जाना है। इससे पहले गुरुवार को श्रीनगर में हुई बैठक के दौरान 1200 से अधिक वस्तुओं पर कर की दरों का निर्धारण किया जा चुका है। जीएसटी लागू हो जाने के बाद दूध और अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं चीनी, चाय और खाद्य तेल 5 फीसद टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगे। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद कंज्यूमर के लिए खाद्य अनाज सस्ते हो जाएंगे।

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43 फीसद वस्तुओं पर लगेगा 18% टैक्स

काउंसिल की ओर से लिए गए निर्णय के मुताबिक जीएसटी के लागू होने के बाद कुल 81 फीसद चीजें 18 फीसद तक के दायरे में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी। वहीं, सात फीसद वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनको जीरो फीसद की स्लैब में रखा गया है। 14 फीसद वस्तुएं 5 फीसद के स्लैब में, 17 फीसद वस्तुएं 12 फीसद की स्लैब में और 43 फीसद वस्तुएं 18 फीसद की स्लैब में आएंगी।

एक क्लिक में जानें किस वस्तु पर लगेगा कितना टैक्स

चैप्टर वाइज समझे किस वस्तु पर लगेगा कितना टैक्स

क्लिक करें: http://events.jagran.com/business/gst-compensation-cess-rates-18.05.2017.pdf


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