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TDS डिफॉल्ट केस: आयकर विभाग ने 850 कंपनियों को भेजा लीगल नोटिस

आयकर विभाग ने टीडीएस डिफॉल्ट के मामले में कर्नाटक और गोवा की निजी और सरकारी कंपनियों को लीगल नोटिस भेजा है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 11:09 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 11:12 PM (IST)
TDS डिफॉल्ट केस: आयकर विभाग ने 850 कंपनियों को भेजा लीगल नोटिस
TDS डिफॉल्ट केस: आयकर विभाग ने 850 कंपनियों को भेजा लीगल नोटिस

नई दिल्ली: आयकर विभाग कर्नाटक और गोवा में निजी और सरकारी क्षेत्र की करीब 850 से ज्यादा कंपनियों को लीगल नोटिस (prosecution notices) भेजा है। इन कंपनियों को यह नोटिस टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) डिफॉल्ट के मामले में भेजा गया है। इन सभी कंपनियों पर सरकारी खजाने में टीडीएस देर से जमा करने का आरोप है।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने इम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और अन्य की आय से टैक्स तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट के पास उसे जमा करने में काफी देरी की। ऐसे मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट केस फाइल करता है। विभाग ने ऐसे 859 प्रॉसिक्यूशन शोकाज नोटिस भेजे हैं, जिनमें जिनमें कर्नाटक और गोवा की निजी कंपनियां, सरकारी एजेंसियां और पब्लिक सेक्टर कंपनियां (पीएसयू) शामिल हैं।”

48 मामलों में मुकदमे को मंजूरी:

विभाग की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि ऐसे 48 मामलों में मुकदमे की मंजूरी भी मिल गई है। स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट्स में शिकायतें फाइल कर दी गई हैं। वहीं 223 मामलों में डिडक्टर्स ने इंटरेस्ट और पेनल्टी को छोड़कर टैक्स चुकाने के वास्ते समझौते की एप्लीकेशन भी दे दी है, जो कि टीडीएस की राशि के भुगतान की वास्तविक तिथि से लेकर टीडीएस के भुगतान की नियत तारीख तक प्रतिमाह तीन फीसद की दर से देय है।


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