छूट वाले माल के आयात-निर्यात को जीएसटीआइएन जरूरी नहीं
GST से छूट प्राप्त वस्तुओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर GSTN जरूरी नहीं है
नई दिल्ली (जेएनएन)। जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातकों और निर्यातकों को जीएसटीआइएन (जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर) लेना जरूरी नहीं है। पैन के आधार पर ही उनकी खेप को मंजूरी दी जा सकती है। जीएसटी के नियमों में अस्पष्टता के चलते कंसाइनमेंट के बंदरगाहों पर अटकने की खबरों के बाद सीमा शुल्क विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जिन मामलों में जीएसटीआइएन जरूरी नहीं है, उनमें आयात और निर्यात खेप नहीं रोकी जा रही हैं। आयातक, निर्यातक और कस्टम ब्रोकर ऐसी मंजूरी के लिए शिपिंग बिल या एंट्री बिल में अधिकृत पैन दे सकते हैं।
बड़े जोखिमों को बताएगा महानिदेशालय
केंद्र ने बेहतर नीति निर्माण और कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुफिया जानकारी व डाटा संबंधी विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए नई इकाई बनाई है। विश्लेषण व जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क (सीबीईसी) के मातहत होगा। यह महानिदेशालय 1 जुलाई को ही स्थापित किया गया था। डीजीएआरएम कार्रवाई लायक इनपुट मुहैया कराने को बड़े पैमाने पर डाटा माइनिंग के लिए आंतरिक और बाहरी स्नोतों का इस्तेमाल करेगा।
हॉस्टल फीस को जीएसटी से छूट
सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं की ओर से वसूली जाने वाली हॉस्टल फीस पर जीएसटी वसूले जाने संबंधी अटकलों को नकार दिया है। वित्त मंत्रलय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं को नई व्यवस्था में छूट प्राप्त है।
एसएमई को जीएसटी से होगा लाभ: कलराज
लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को जीएसटी से डरने की जरूरत नहीं है। उलटे उन्हें इससे फायदा होगा। इसलिए एसएमई को जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने यह बात कही। कलराज गुरुवार को यहां जीएसटी की तैयारियों को लेकर हुई वर्कशॉप से इतर बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी कर चोरी रोकने में मददगार बनेगा। इससे इंस्पेक्टर राज का भी खात्मा होगा।