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जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा एक और मौका, 25 जून फिर खुलेगा पोर्टल

जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन के लिए एक मौका और मिल रहा है। इसके लिए पंजीकरण 25 जून को फिर से खुलेगा।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 15 Jun 2017 03:19 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jun 2017 06:23 PM (IST)
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा एक और मौका, 25 जून फिर खुलेगा पोर्टल
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा एक और मौका, 25 जून फिर खुलेगा पोर्टल

नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर आप गुरुवार को खत्म हो रही समयसीमा तक जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पंजीकरण के लिए एक मौका और मिलेगा। दरअसल मौजूदा उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट भुगतान करने वालों के लिए पंजीकरण 25 जून को फिर खुलेगा। देश में 80 लाख व्यापारी व कारोबारी उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट अदा करते हैं।

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इसमें 64.35 लाख अब तक जीएसटी नेटवर्क से जुड़े हैं। यह नेटवर्क जीएसटी प्रणाली के लिए आइटी ढांचा उपलब्ध कराएगा। नेटवर्क से जुड़ने की प्रक्रिया बीते एक जून से शुरू हुई थी। यह गुरुवार को बंद होगी। अब तक पंजीकरण नहीं करा पाने वालों की आशंकाओं को दूर करने के लिए खुद जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार सामने आए। उन्होंने कहा कि कर विभाग उन्हें जीएसटी व्यवस्था से जोड़ने के लिए विकल्प उपलब्ध कराने को बाध्य है। व्यापारियों को भी आगे आना चाहिए और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

GST के बाद महंगा होगा ईलाज, बढ़ जाएंगे जरूरी दवाइयों के दाम
अगले महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के प्रभावी हो जाने के बाद ज्यादातर आवश्यक दवाएं महंगी हो जाएंगी। इनकी कीमतों में 2.29 फीसद तक बढ़ोतरी होगी। सरकार ने आवश्यक दवाओं पर जीएसटी की दर 12 फीसद तय की है। अभी इन पर करीब नौ फीसद टैक्स है।

वैसे, इंसुलिन जैसी कुछ चुनिंदा दवाओं के दाम घट सकते हैं। सरकार ने इन पर जीएसटी की दर को घटाकर पांच फीसद किया है, जो पहले 12 फीसद प्रस्तावित थी। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में हेपैरिन, वॉरफैरिन, डिल्टियाजेम, डायजेपाम, आइबुप्रोफेन, प्रोप्रैनोलोल और इमैटिनिब शामिल हैं।


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