ITR फाइलिंग के लिए हो जाइए तैयार, नियोक्ता के लिए फॉर्म 16 जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मई
नियोक्ताओं के लिए फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तारीख 31 मई है
नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। अब समय आ गया है जब आपके नियोक्ता को बीते वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सैलरी में हुई कर कटौती के बारे में सूचना देनी होगी। गौरतलब है कि बता दें कि नियोक्ता हर महीने कर्मचारियों की वेतन आय पर स्रोत (टीडीएस) पर कटौती कर सकता है और सरकार को इसे जमा कर सकता है।
इनकम टैक्स एक्ट यह अनिवार्य करता है कि वह हर व्यक्ति जिसने टीडीएस की कटौती की है वो व्यक्तिगत प्रमाण पत्र जारी करे। इनकम टैक्स 1961 की धारा 203 के तहत, नियोक्ता के लिए यह जरूरी है कि वो अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करें जिसमें उनकी आय (इनकम) पर टीडीएस कटौती का उल्लेख हो। गौरतलब है कि यह काम इस महीने के अंत तक पूरा किया जाना है।
दो तरह के होते है फॉर्म:
ई-मुंशी (emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता ने बताया कि आपकी आमदनी पर होने वाली टीडीएस कटौती से जुड़े फॉर्म दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म 16A। फॉर्म 16 आपको सैलरी देने वाले नियोक्ता से जुड़ा होता है जबकि फॉर्म 16A नियोक्ता के इतर आपको पेमेंट या भुगतान करने वाले के लिए होता है। मसलन अगर आपको अपने सीए को एक लाख रुपए का भुगतान करना है तो आप उसमें से 10 फीसद यानी 10,000 काटकर उसे 90,000 का भुगतान करते हैं। यह कटौती किया हुआ पैसा आप फॉर्म16A के साथ सरकार के पास जमा करा सकते हैं।
कर्मचारी खुद जान सकता है नियोक्ता ने काटा कितना TDS:
फॉर्म 16 साल में एक बार इश्यू किया जाता है, जबकि फॉर्म16A तिमाही आधार पर यानी साल में चार बार इश्यू किया जाता है। इसके साथ ही अगर कोई करदाता यह जानना चाहता है कि उसके नियोक्ता ने उसकी सैलरी से कितना टीडीएस काटा है तो वह फॉर्म 26AS डॉउनलोड कर इसे देख सकता है।
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