EPFO ने दी बड़ी राहत, अब सब्सक्राइबर्स मात्र 10 दिन में निकाल पाएंगे पैसा
EPFO ने पीएफ निकासी, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे दावों के निपटारे के लिए निर्धारित समय को घटाकर 10 दिन कर दिया है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। रिटायरमेंट बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने क्लेम सेटलमेंट (दावा निपटान) की समयावधि को कम करके 10 दिन कर दिया है। अभी तक संगठन में तमाम दावों के निपटान में 20 दिन का समय लगा करता था। इन दावों में पीएफ निकासी, पेंशन और इंश्योरेंस निकासी प्रमुखता से शामिल है। गौरतलब है कि जुलाई 2015 में ईपीएफओ ने दावों के निपटान की अवधि को घटाकर 20 दिन कर दिया था ताकि इसके चार करोड़ तक पहुंचाई जाने वाली सुविधाओं में सुधार हो सके।
संगठन ने 1 मई 2017 को ही ऑनलाइन क्लेम फैसिलिटी मुहैया करवाई थी। इसके अंतर्गत संगठन की योजना है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निपटान आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लेम निपटान की समयावधि को घटाकर 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है।
ईपीएफओ के सिटिजन चार्टर 2017 के लिए यह नए प्रावधान हैं, जिसे श्रम मंत्री बंडारू दत्ताकत्रेय ने मंगलवार को बेंगलुरु में जारी किया। इसमें कहा गया है कि यह चार्टर ईपीएफओ में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का प्रयास भर है, ताकि सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
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