DGCA ने एयरपोर्ट चार्जेस को कम करने का फैसला किया, चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर लागू होगा नियम
DGCA ने कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट चार्जेस में कटौती की है, यह अगले महीने से प्रभावी होंगे
नई दिल्ली (जेएनएन)। नागर विमानन महानिदेशायल (डीजीसीए) ने कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट चार्जेस को दिसंबर 2016 के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है। इससे घरेलू विमान यात्रियों, खासकर गैर-शहरी पैसेंजर्स को अगले महीने से एयरपोर्ट पर कम भुगतान करना होगा। चार्जेस में यह कटौती अगले महीने से प्रभावी हो जाएगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीजीसीए ने बीते वर्ष 16 दिसंबर से सभी घरेलू हवाई अड्डों पर एयर नैविगेशनल चार्जेस बढ़ा दिए थे। साथ ही सभी गैर महानगरीय हवाई अड्डों पर पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवेलप्मेंट फीस (लैंडिंग, पार्किंग और हाउसिंग फी) में बढ़ोतरी की थी।
डीजीसीए की ओर से बीते शुक्रवार जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि सभी एयरपोर्ट्स पर एयर नैविगेशनल चार्जेस पर लगने वाले टैरिफ और एएआई के गैर प्रमुख हवाई अड्डों पर सभी घरेलू उड़ानों के लिए शुल्क 16 दिसंबर, 2016 से पहले के स्तर पर आ जाएंगे। नई शुल्क दरें एक जुलाई से अगले साल 31 मार्च तक के लिए वैध होंगी।
1 जुलाई से आपको नहीं भरना होगा डिपार्चर कार्ड:
विदेश जाने वाले भारतीयों को अगले महीने (1 जुलाई से) से डिपार्चर कार्ड (प्रस्थान कार्ड) भरने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि जो लोग रेल, बंदरगाह और लैंड इमीग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए देश के बाहर जाएंगे उन्हें एम्बार्केशन (आरोहण) कार्ड फिल करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक आदेश में कहा गया, “1 जुलाई से सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारतीयों की ओर से प्रस्थान कार्ड को भरने की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया है।” इस कदम का उद्देश्य विदेश जाने वाले भारतीयों के सफर को परेशानी मुक्त करना है।