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GST कंपोजीशन स्कीम लेने के लिए अब नई डेडलाइन 16 अगस्त

जीएसटी कंपोजीशन स्कीम को लेने की मियाद को बढ़ा दिया गया है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 11:11 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jul 2017 03:55 PM (IST)
GST कंपोजीशन स्कीम लेने के लिए अब नई डेडलाइन 16 अगस्त
GST कंपोजीशन स्कीम लेने के लिए अब नई डेडलाइन 16 अगस्त

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजीशन स्कीम लेने की डेडलाइन को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। इससे पहले 75 लाख तक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए जीएसटी के अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम को चुनने की आज (21 जुलाई) आखिरी तारीख थी।

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केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से जारी किए गए एक आदेश में कहा गया, “बोर्ड ने जीएसटी सीएमपी-01 के तहत सूचना दाखिल करने की अवधि को बढ़ाकर 16 अगस्त 2017 कर दिया है।” कंपोजीशन स्कीम को अपनाने के लिए टैक्सपेयर को जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा और एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर द कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनना होगा, जोकि सर्विस मैन्यु में दिया हुआ होगा। उन्हें इस स्कीम को अपनाने के लिए GST CMP-01 फॉर्म भरना होगा।

इस स्कीम के तहत ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और रेस्तरां क्रमश: एक, दो और 5 फीसद का टैक्स भुगतान करेंगे। जो भी बिजनेस कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनेगा उस पर कंप्लाइंस का बोझ काफी कम होगा क्योंकि उन्हें सिर्फ तिमाही आधार पर एक रिटर्न ही दाखिल करना होगा। जबकि अन्य बिजनेस से जुड़े व्यापारियों को हर महीने एक रिटर्न भरना होगा।


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