सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब अक्टूबर से जरूरी होगा आधार
सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब आधार कार्ड बनाने के लिए तीन और महीने और मिल गए हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने बताया है कि जिन लोगों के पास मौजूदा समय में आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से दूर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने अपने 9 जून को दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में इस मामले में ज्यादा निगरानी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है।
वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर, 2017 तक सोशल वेलफेयर योजनाओं का फायदा लेने की छूट दी जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार ने 30 जून, 2017 की समयसीमा तय की थी। इसके तहत, 30 जून के बाद सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाने के लिए आधार अनिवार्य किया जाना था। लेकिन, इसकी मियाद को अब तीन महीने बढ़ा दी गई है। मसलन, सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए तीन और महीने की मोहलत मिल गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार आधार कार्ड को अटल पेंशन योजना, केरोसीन, आईटीआर फाइलिंग, बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के आवेदन समेत तमाम कामों के लिए अनिवार्य कर चुका है।