Move to Jagran APP

चार दर्जन वस्तुओं पर 28 फीसद जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा

सबसे ज्यादा 290 फीसद सेस सिगरेट पर लगेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी सेस लगने से टैक्स का बोझ बना रहेगा।

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Sat, 20 May 2017 01:55 PM (IST)Updated: Sat, 20 May 2017 01:55 PM (IST)
चार दर्जन वस्तुओं पर 28 फीसद जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा
चार दर्जन वस्तुओं पर 28 फीसद जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा

नई दिल्ली (जेएनएन)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई 2017 से लागू होने के बाद आम लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें भले ही सस्ती हो जाएं, लेकिन चार दर्जन उत्पादों पर उच्चतम दर से जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा। सबसे ज्यादा 290 फीसद सेस सिगरेट पर लगेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी सेस लगने से टैक्स का बोझ बना रहेगा। सेस से प्राप्त होने वाले राजस्व से राज्यों को जीएसटी से संभावित घाटे की भरपाई की जाएगी।

loksabha election banner

गुटखा पर जीएसटी की उच्चतम 28 फीसद दर के अतिरिक्त 204 फीसद सेस भी लगेगा। वहीं खैनी और जर्दा पर भी भारी भरकम 160 फीसद सेस लगेगा। इसी तरह प्राइवेट विमानों और 350सीसी से अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी के अलावा तीन फीसद सेस भी लगेगा। हालांकि बीड़ी पर जीएसटी कितना लगेगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी और सेस की दरों को अंतिम रूप दे दिया है। जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई के लिए यह सेस लगेगा। इस सेस से जो राशि एकत्रित होगी, उसका इस्तेमाल राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए किया जाएगा।
तंबाकू उत्पादों पर कर बोझ बरकरार रखते हुए काउंसिल ने सिगरेट पर जीएसटी की उच्चतम दर के अलावा 290 फीसद तक सेस लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पर सेस की दर लंबाई और फिल्टर के आधार पर तय होगी। हालांकि बीड़ी पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कितना लगेगा और इस पर सेस लगेगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल तीन जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में इस बारे में फैसला करेगी।

बीड़ी पर जीएसटी लगाने के संबंध में राज्यों के बीच में मतभेद हैं। बीड़ी के अलावा सोना व चांदी सहित करीब आधा दर्जन चीजें हैं जिन पर जीएसटी की दर अभी तय नहीं हुई हैं। काउंसिल ने मोटर वाहनों पर भी जीएसटी के साथ-साथ सेस लगाने का फैसला किया है। छोटी कारों पर एक प्रतिशत, मध्यम श्रेणी की कारों पर तीन प्रतिशत और एसयूवी पर 15 प्रतिशत सेस लगेगा। इसके अलावा निजी विमानों, लक्जरी नौकायान और 350 सीसी से अधिक की क्षमता की मोटरसाइकिलों पर भी तीन फीसद सेस लगेगा। सरकार ने कोयला पर जीएसटी की दर पांच फीसद रखी है लेकिन इस पर अलग से 400 रुपये प्रति टन के हिसाब से सेस भी लगेगा।

काउंसिल ने हाईब्रिड मोटर वाहनों और हाइड्रोजन वाहनों पर भी 15 फीसद सेस लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा शीतल पेय पर भी 12 फीसद की दर से सेस लगाने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर तंबाकू उत्पादों और मोटर वाहनों सहित करीब चार दर्जन अलग-अलग उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी के साथ-साथ सेस लगेगा।
 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.