केवाईसी यानी सुरक्षित बैंकिंग, जानें इससे जुड़ी हर एक बात
बैंक में नया एकाउंट खोलने से पहले आवश्यक जानकारी के साथ-साथ केवाईसी भरना भी जरूरी होता है
नई दिल्ली। बैंक में नया एकाउंट खोलने से पहले आवश्यक जानकारी के साथ-साथ केवाईसी भरना भी जरूरी होता है। लेकिन जिन लोगों के पास पहचान प्रमाण पत्र नहीं होता है वे नॉन केवाइसी कस्टमर्स रह जाते हैं और साथ ही उन्हें पैसे जमा व निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि अपना केवाईसी जरूर कराएं ताकि बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।
भारत में नोटबंदी के फैसले के बाद से अधिकांश लोग यह नहीं जानते की वो कैसे केवाईसी कम्प्लायंट कस्टमर बनें। यदि आप केवाईसी कम्प्लायंट कस्टमर नहीं हैं तो इसके लिए अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान जाकर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान और पते का प्रमाण पत्र दें। इसके बाद केवाईसी के तहत खुद को पंजीकृत कराएं।
क्या होता है केवाईसी:
केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर होता है। यह जानना प्रत्येक वित्तीय संस्थान का दायित्व है कि आखिर उनका कस्टमर कौन है। बैंक, मध्यवर्ती संस्थाएं और वित्तीय संस्थान कस्टमर की पूरी जानकारी लेने के लिए ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर के जोखिम को कम किया जा सके।
किसी भी तरह के फ्रॉड, चोरी या मनी लॉन्डिरिंग से बचने के लिए नॉन इंडिविजुअल निवेशक (कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट्स, एचयूएफ आदि), एनआरआई या कोई ऐसा निवेशक जो कि चैनल डिस्ट्रिब्यूटर के जरिए आता है उनके लिए केवाईसी जरूरी है।
केवाईसी क्यों है जरूरी? किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?
किसी भी तरह के लेनदेन को स्वीकार, पहचानने और मॉनिटर करने के लिए कस्टमर केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए। केवाईसी पंजीकृत होने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। नीचे दिए पहचान व पते के प्रमाण के लिए कोई भी एक दस्तावेज काफी है।
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- नरेगा कार्ड
केवाईसी कंप्लायंट कस्टमर के लिए खुद को प्रमाणित करने के लिए कस्टमर के बैंक या वित्तीय संस्थान में केवाईसी फॉर्म जमा कराना होता है।
केआरए क्या होता है? कैसे केआरए स्टेटस को चेक किया जा सकता है?
केआरए का मतलब केवाईसी रजिस्टर्ड एजेंसी होता है। केवाईसी में डुप्लीकेशन से बचने और हर निवेश के लिए बार बार किए जाने वाला केवाईसी अनुपालन के मद्देनजर इन एजेंसियों का गठन किया गया है, जो कि केंद्रीयकृत डेटा का रखरखाव करेंगे जहां आपको हर निवेश से पहले दोबारा खुद को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं होगी। डिटेल्स के पूरा और वैरिफाई होने के बाद केआरए वेबसाइट पर सारा डेटा अपलोड कर दिया जाता है और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद कस्टमर किसी भी एजेंसी के लिए पंजीकृत हो जाता है। कुछ रजिस्टर्ड एसेंजियां सीवीएल केआरए, एनडीएमएल केआरए, डोटेक्स केआरए, सीएएमएस केआरए, कार्वी केआरए।
केआरए स्टेटस को जांचने के लिए सीवीएल केआरए की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन कार्ड डिटेल्स या नाम, जन्म तिथि और एग्जेंप्ट कैटेगरी (छूट की श्रेणि)। यदि निवेश किसी नाबालिग ने किया है तो इसकी केवाईसी आवश्यकताएं उसके संरक्षक करेंगे।