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बच्चों के चेहरे पर मुस्कान फैलाएगी वैशाली पुलिस

वैशाली। मासूमों के उदास चेहरों पर वैशाली पुलिस मुस्कान फैलाएगी। सभी थाना व ओपी अध्यक्ष को इसके लि

By Edited By: Published: Tue, 07 Jul 2015 10:43 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2015 10:43 PM (IST)
बच्चों के चेहरे पर मुस्कान फैलाएगी वैशाली पुलिस

वैशाली। मासूमों के उदास चेहरों पर वैशाली पुलिस मुस्कान फैलाएगी। सभी थाना व ओपी अध्यक्ष को इसके लिए खास जिम्मेवारी सौंपी गयी है। मुस्कान अभियान के तहत पूरे जिले में 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। एसडीपीओ सदर पंकज रावत के नेतृत्व में विशेष अभियान चलेगा। अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक के फरमान पर वैशाली के पुलिस कप्तान राकेश कुमार ने आदेश जारी किया है।

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अपर पुलिस महानिदेशक ने बीते माह 23 जून को एसपी को 1 से 31 जुलाई तक विशेष मुस्कान अभियान चलाने का आदेश दिया था। बिहार किशोर न्याय-बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियमावली 2012 के नियम 95 के प्रावधान के अंतर्गत मानव व्यापार निरोध इकाई एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के तहत जिला स्तर पर मुस्कान अभियान दल के गठन का निर्देश दिया था। निर्देशों के आलोक में पुलिस कप्तान ने सदर एसडीपीओ पंकज रावत के नेतृत्व में दल का गठन किया है, जिसमें जिले के सभी थानाध्यक्ष सह बाल कल्याण पदाधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे। गैर सरकारी संगठन के दो सदस्यों को भी दल में मनोनीत किया गया है। गैर सरकारी संगठनों में महिला हेल्प लाइन एवं चाइल्ड लाइन वैशाली को शामिल किया गया है। यह मुक्ति दल तथा जिला के अन्य सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अवस्थित ईट-चिमनी भट्ठा, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, सिनेमा हाल, लाइन होटल, आश्रय गृह आदि स्थानों पर तथा संरक्षणीय एवं पालनीय किशोर (माता-पिता व अभिभावक विहीन, भिक्षाटन में संलग्न, नशे के आदि) के पाये जाने वाले संभावित स्थलों का भ्रमण करते हुए भौतिक सत्यापन करेंगे एवं देखेंगे कि क्या वहां कोई किशोर मानव व्यापारियों के शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा पाया जाता है तो किशोर की बरामदगी के उपरांत उनके शोषण करने वाले व्यक्ति या व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मानव व्यापार की विशिष्ट धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। संरक्षणीय एवं पालनीय किशोर की स्थिति में अविलंब जिलों के बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कराने का निर्देश दिया गया है ताकि समिति द्वारा ऐसे बच्चों को उचित संरक्षण दिया जाये। यह भी निर्देश दिया गया है कि अभियान दल जिले के लापता बच्चों की सूची अपने पास रखेंगी एवं पाये गये बच्चों में यह कोई लापता बच्चा मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करेगा। बरामद बच्चा के माता-पिता व अभिभावक को खोजने का हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि यदि प्रयास के बावजूद लापता बालक के माता-पिता व अभिभावक का पता न चले तो बालक का फोटो लेकर मीडिया में प्रकाशित कराया जाये। मुस्कान अभियान के दौरान दल के सदस्यों द्वारा बरामद लापता किशोर का पूर्ण विवरण बेब पोर्टर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।


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