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निलंबित किये गये अंचलाधिकारी

सुपौल। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या-नि.को.सुपौल-02-68/2016-1133

By Edited By: Published: Fri, 21 Oct 2016 01:02 AM (IST)Updated: Fri, 21 Oct 2016 01:02 AM (IST)

सुपौल। प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या-नि.को.सुपौल-02-68/2016-1133रा.पटना दिनांक 17.10.2016 के द्वारा मो. अकबर हुसैन अंचलाधिकारी सुपौल को अनुशासहीनता, कर्तव्यहीनता एवं सरकारी कार्यो में लापरवाही बरतने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी सुपौल ने अपने आदेश में कहा है कि रमेश कुमार सिंह अंचलाधिकारी पिपरा को अंचलाधिकारी सुपौल के पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन हेतु प्राधिकृत करते हुए बिहार कोषागार नियम 2011 के नियम 84 के तहत वित्तिय शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही प्रभार के आदान-प्रदान का निदेश दिया है।


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