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स्वच्छ एवं निष्पक्ष होगी मतगणना, सुरक्षा चाक चौबंद

सुपौल। स्वच्छ एवं निष्पक्ष होगी मतगणना। मतगणना केन्द्रों पर जहां चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वहीं मत

By Edited By: Published: Wed, 25 May 2016 01:03 AM (IST)Updated: Wed, 25 May 2016 01:03 AM (IST)

सुपौल। स्वच्छ एवं निष्पक्ष होगी मतगणना। मतगणना केन्द्रों पर जहां चाक चौबंद व्यवस्था की गई है वहीं मतगणना कर्मी सहित अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं का भी प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पंचायत निर्वाचन 2016 अंतर्गत सुपौल जिला में आठ चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। उन्होंने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु पदाधिकारियों, कर्मियों, पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया। साथ ही जनता का भी धन्यवाद किया कि सभी ने पंचायत सरकार के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जिला से लगने वाले अन्य जिलों की सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतदान के दिन सील रखा गया था। ताकि किसी भी परिस्थिति में मतदान क्षेत्र अंतर्गत असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर पाये। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में विभिन्न प्रखंड अंतर्गत कुल 23 मामले दर्ज किये गये। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 4596 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहकुरवा मतदान केन्द्र संख्या 162 पंचायत भवन बरहकुरवा पर सभी पदों का पुनर्मतदान दिनांक 27.05.16 को होना निर्धारित है। ग्राम पंचायत मिरजवा मतदान केन्द्र संख्या 171 उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय लहरनियां खूंट पूर्वी भाग में पंचायत समिति का चुनाव नहीं होने के कारण आयोग के पत्रांक 4617 दिनांक 22.05.16 द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 एवं 19 का मतदान रद्द करते हुए पुन: नये सिरे से चुनाव कराने का निदेश प्राप्त हुआ है। जिसका प्रपत्र 5 में अधिसूचना दिनांक 2.06.16 को जारी की जाएगी तथा दिनांक 27.06.16 को मतदान दिनांक 29.06.16 को मतगणना कार्य संपन्न कराया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक डा.कुमार ऐकले ने मतदान के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराये जाने को लेकर पुलिस कर्मियों सहित सभी को बधाई दी। उन्होंने मतगणना कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी।

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- संपन्न चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत

-प्रखंड का नाम

-पिपरा

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-76.01

-पुरूष

-67.18

-कुल

-71.59

-------------------

-प्रखंड का नाम

-किशनपुर

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-79.03

-पुरूष

-65.86

-कुल

-72.49

-------------------

-प्रखंड का नाम

-सरायगढ़-भपटियाही

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-80.67

-पुरूष

- 67.47

-कुल

-74.07

-------------------

-प्रखंड का नाम

-निर्मली

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-77.30

-पुरूष

-63.91

-कुल

-70.60

-------------------

-प्रखंड का नाम

-मरौना

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-77.35

-पुरूष

-62.21

-कुल

-69.78

-------------------

-प्रखंड का नाम

-राघोपुर

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-78.02

-पुरूष

-69.28

-कुल

-73.65

-------------------

-प्रखंड का नाम

-बसंतपुर

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-80.67

-पुरूष

-71.66

-कुल

-76.16

-------------------

-प्रखंड का नाम

-प्रतापगंज

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-78.93

-पुरूष

-66.47

-कुल

-72.70

-------------------

-प्रखंड का नाम

-छातापुर

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-82.11

-पुरूष

-71.26

-कुल

-76.68

-------------------

-प्रखंड का नाम

-त्रिवेणीगंज

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-78

-पुरूष

-68

-कुल

-73

-------------------

-प्रखंड का नाम

-सुपौल

-मतदान का प्रतिशत

-महिला

-78.11

-पुरूष

-66.42

-कुल

-72.26

- मतगणना में सख्ती से होगा नियमों का अनुपालन

-मतगणना के समय आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण किसी विजयी उम्मीदवार के द्वारा विजयी जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा।

-यदि बिना अनुमति के विजयी उम्मीदवार के साथ उनके समर्थक जुलूस निकालते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग किया जाता है तो उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं 116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

-मतगणना केन्द्र के बाहर धारा 144 लागू रहेगा इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-अधिनियम की धारा 130 की उप धारा में मतपत्रों को कपट पूर्वक विरूपति करने या नष्ट करने या किसी व्यक्ति को किसी मत पत्र की आपूर्ति करने या किसी व्यक्ति से कोई मत पत्र प्राप्त करने या उसके कब्जे में कोई मत पत्र पाये जाने या मत पत्रों को नष्ट करने या ले आने संबंधी कार्य के लिए दोषी व्यक्ति के लिए दंड संबंधी प्रावधान किये गये हैं।

- संपूर्ण मतगणना कार्य की होगी वीडियो रिकॉर्डिग

संपूर्ण मतगणना कार्य की विडियो रिकार्डिग की जाएगी। हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी तथा अवांछित एवं बिना वैद्य अनुज्ञा के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी एवं उनकी गतिविधि संदेहास्पद पाये जाने पर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत कर्तव्य से मुक्त करते हुए मतगणना केन्द्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनके विरुद्ध बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 की धारा 130 की उप धारा के प्रावधानों के अंतर्गत उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतगणना केन्द्र के अंदर बिना प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।


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