वाणिज्य कर में हो कम से कम दस लाख की छूट: पप्पू
सुपौल जागरण संवाददाता: जिले में वाणिज्य कर कार्यालय खुलने का स्वागत है। लेकिन वाणिज्य कर की सीमा कम
सुपौल जागरण संवाददाता: जिले में वाणिज्य कर कार्यालय खुलने का स्वागत है। लेकिन वाणिज्य कर की सीमा कम से कम दस लाख निर्धारित किया जाना चाहिये। चूकि जहां आयकर में ढ़ाई लाख की छूट है, वहीं वाणिज्य कर के लिये यह सीमा कम हो जाती है। कर सीमा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते सांसद प्रतिनिधि सह व्यापार संघ के कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार जैन उर्फ पप्पू जैन ने कहा कि एक ओर बेरोजगारी खत्म करने के लिये सरकार की ओर से तरह-तरह के उपाय किये जा रहे हैं, ठेकेदारी के लिये छोटे-छोटे रजिस्ट्रेशन दिये जा रहे हैं। वहीं छोटे रजिस्ट्रेशन वाले के लिये भी वाणिज्य कर निबंधन को अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं निबंधन के लिये 10 हजार की जमानत की राशि निर्धारित कर दी गई है जो उचित नहीं लगता है। छोटे व्यवसायियों अथवा छोटे पैमाने पर ठेकेदारी अथवा अन्य कारोबार करने वालों को इसमें छूट दी जानी चाहिये। सरकार के इस निर्णय से गरीब तबके के व्यवसायी सीधे तौर पर आहत हैं।