राजद विधायक मारपीट में बरी
सिवान। गोरेयाकोठी के राजद विधायक सत्यदेव सिंह को मारपीट से जुड़े मामले में प्रथम श्रेणी न्
By Edited By: Published: Wed, 10 Feb 2016 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 03:01 AM (IST)
सिवान। गोरेयाकोठी के राजद विधायक सत्यदेव सिंह को मारपीट से जुड़े मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 में बसंतपुर प्रखंड पर बाल राहत राशि का वितरण समारोह चल रहा था। राशन वितरण में धांधली को लेकर तत्कालीन भाजपा विधायक सत्यदेव सिंह एवं बसंतपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कमलदेव नारायण शुक्ल के साथ मारपीट की घटना हुई। कमलदेव नारायण शुक्ल के बयान पर सत्यदेव सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी कांड सं. 57/01 बसंतपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने मामले दोषी नहीं पाते हुए रिहा करने का आदेश पारित किया है।
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