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तलाकशुदा व परित्यक्ताओं को मिलेंगे दस हजार

सिवान। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में भी राज्य की गरीब तलाकशुदा एवं परित्यकत

By Edited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 06:59 PM (IST)
तलाकशुदा व परित्यक्ताओं   को मिलेंगे दस हजार

सिवान। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में भी राज्य की गरीब तलाकशुदा एवं परित्यकता मुस्लिम महिलाओं के सहायतार्थ अनुदान राशि के रूप में 10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। यह जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी शशिभूषण तिवारी ने देते हुए बताया कि इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 30 सितंबर तक निबंधित डाक से आवेदन दिए जा सकेंगे। बताया कि यह योजना केवल तलाकशुदा व परित्यक्ताओं के लिए है, विधवाओं के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि इसके लिए भेजे जाने वाले आवेदन के लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में 'परित्यक्ता व तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए राज्य योजना' लिखना होगा। श्री तिवारी ने बताया कि जो महिलाएं इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में आवेदन करने के बावजूद अस्वीकृति या किसी अन्य कारण से राशि पाने से वंचित रहीं वे फिर से आवेदन कर सकती हैं।

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पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑन लाईन त्रुटि सुधार

सिवान : वित्तीय वर्ष 2014-15 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिन अल्पसंख्या छात्र-छात्राओं का आवेदन अनुमोदित हुआ परंतु जो किसी त्रुटि के चलते राशि राशि पाने से वंचित रहीं या जिनका आवेदन रद कर दिया गया वे नेशनल स्कालरशिप के पोर्टल पर आनलाइन त्रुटि सुधार 30 सितंबर तक करा सकेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने बताया कि त्रुटि के निराकरण के उपरांत छात्रवृत्ति राशि उनके खाते में भेजने की योजना है।


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