तेजाब मामले में गवाही पर अभियोजन की बहस अधूरी
सिवान। सहोदर भाइयों के अपहरण एवं हत्या से जुडे़ मामले में शुक्रवार में शुक्रवार को मंडलकारा में गठित
सिवान। सहोदर भाइयों के अपहरण एवं हत्या से जुडे़ मामले में शुक्रवार में शुक्रवार को मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से बहस की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में तेजाब कांड से जुड़े सेशन मामला 158/10 में अभियोजन की ओर विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह एवं सहयोगी अधिवक्ता रघुवर सिंह ने गुरुवार की बहस को आगे बढ़ाया। इस क्रम में मामले से जुड़े दो अंतिम साक्षी जांच अधिकारी अरूण रजक एवं बीके शाही की गवाही कांड के संदर्भ में अदालत के समक्ष रखी गई। इसके साथ ही अभियोजन की ओर से मामले में सभी गवाहों का बयान एवं जिरह के संदर्भ में घटना क्रम की सत्यता को लेकर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अतिरिक्त अभियोजन ने टेलिफोन पर की गई बातचीत एवं अभिलेख साक्ष्य को भी घटना के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। अभियोजन की ओर से बहस समाप्त नहीं हो सकी और अभियोजन की अनुरोध पर अदालत ने एक सितंबर की तिथि वहस के लिए निर्धारित की है। उम्मीद है कि उस दिन अभियोजन की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तत्पश्चात बचावपक्ष अपनी ओर से बहस करेगा।
विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तेजाब मामले की सुनवाई प्रत्येक मंगलवार, बुधवार व गुरुवार को होगी। बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य लोग उपथित रहे। ज्ञात हो कि व्यवसायी चंदा बाबू के दो पुत्रों गिरीश एवं सतीश का अपहरण एवं हत्या वर्ष 2004 से हो गई थी। सबसे बड़ा भाई राजीव रौशन कांड का चश्मदीद गवाह था और उसकी गवाही के आधार एवं उच्च न्यायालय के आदेश पर मो. शहाबुद्दीन के विरूद्ध हत्या एवं षड़यंत्र को ले नवीन आरोप गठित किए गए थे। पुन: गवाही प्रारंभ हुई और इस दौरान चश्मदीद राजवी रौशन की भी हत्या कर दी गई। सूत्रों की मानें तो आगामी मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो जाएगी।