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गबन मामले में पूर्व कृषि पदाधिकारी पर प्राथमिकी

संसू, दरौली (सिवान) : दरौली में पदस्थापित तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्रयकेन्द्र प्रभारी ओमप्

By Edited By: Published: Mon, 20 Apr 2015 06:01 PM (IST)Updated: Mon, 20 Apr 2015 06:01 PM (IST)
गबन मामले में पूर्व कृषि पदाधिकारी पर प्राथमिकी

संसू, दरौली (सिवान) : दरौली में पदस्थापित तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्रयकेन्द्र प्रभारी ओमप्रकाश यादव पर दरौली थाना में गेहूं अधिप्राप्ति में गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्रय केन्द्र प्रभारी ओमप्रकाश यादव द्वारा किसानों व पैक्सों से कुल 15363 क्विंटल गेहूं क्रय किया गया था। इसके विरुद्ध 14366.53 क्विंटल गेहूं भारतीय खाद्य निगम में जमा किया गया। शेष 996.47 क्विंटल गेहूं की नीलामी की गई थी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह क्रय केन्द्र प्रभारी ओमप्रकाश यादव द्वारा 996.47 क्विंटल गेहूं में से मात्र 872.90 क्विंटल गेहूं नीलामी लेने वाले व्यक्ति को दी गई, शेष 123.57 क्विंटल गेहूं गबन कर दिया गया। जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 के दर से 176215.76 रूपये उनके द्वारा विभाग में जमा नही किया गया। विभाग के पत्रांक 3698 दिनांक 05-10-2013 को रूपये जमा करने का आदेश दिया गया। लेकिन उनके द्वारा आदेश का उल्लघंन करते हुए अब-तक रूपये जमा नही किया गया है। जिसपर विभाग द्वारा तत्कालीन कृषि पदाधिकारी सह क्रय केन्द्र प्रभारी ओमप्रकाश यादव पर सरकारी अनुदानित गेहूं का षडयंत्र कर कालाबाजारी में बेचकर गबन कर लेने व अमानत में ख्यानत करने के कारण दरौली थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कांड संख्या 54/15 अंकित किया गया।

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इस संबंध में थानाध्यक्ष रविन्द्र मोची का कहना है कि तत्कालीन कृषि पदाधिकारी सह क्रय केन्द्र प्रभारी ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है मामले की जांच की जा रही है।


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