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निजी क्लीनिक संचालकों पर भी दर्ज हुई प्राथमिकी

जासं, सिवान : बड़हरिया हादसे में दिवंगत सभी के इलाज में सदर अस्पताल के चिकित्सकों के साथ आसपास स्थित

By Edited By: Published: Mon, 20 Apr 2015 05:20 PM (IST)Updated: Mon, 20 Apr 2015 05:20 PM (IST)
निजी क्लीनिक संचालकों पर भी दर्ज हुई प्राथमिकी

जासं, सिवान : बड़हरिया हादसे में दिवंगत सभी के इलाज में सदर अस्पताल के चिकित्सकों के साथ आसपास स्थित निजी चिकित्सालयों के संचालकों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत केस चलेगा। बताया गया है कि सदर अस्पताल में इलाज संभव न होने पर घायलों को लेकर लोग आसपास के निजी चिकित्सालयों में भी गए थे। वहां किसी ने इलाज नहीं किया। हादसे में दिवंगत गणित शिक्षक साजिद अली के भाई सोनू ने पुलिस को दिए फर्द बयान में आरोप लगाया है कि घटना के बाद जब घायलों को लेकर वे सिवान सदर अस्पताल पहुंचे तो सदर अस्पताल में इलाज नहीं हुआ। ड्यूटी पर तैनात डा. अजहर अहमद गनी ने पर्ची बनवाने की बात कही और खुद स्टाफ सहित फरार हो गए। इसके बाद वे लोग घायलों को लेकर अस्पताल रोड स्थित डा.रेयाजुद्दीन के निजी क्लीनिक, कलकता नर्सिग होम, डा. रामाजी चौधरी की क्लीनिक सहित कई अन्य के यहां गए परंतु इलाज की कौन कहे उनलोगों ने देखने की तक की जहमत नहीं उठाई। इसके चलते जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनकी मौत हो गई। बकौल मोनू, उनके भाई मो.साजिद सहित कई लोगों की मौत इसी दौरान हुई। अपने बयान में मोनू ने कहा है कि सिविल सर्जन को कई बार फोन किया गया परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस के मुताबिक नगर थाने में यह मामला कांड संख्या 134/15 के तहत दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में आरोप प्रमाणित होने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है।


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