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सप्ताह में चार दिन कार्य करने लगी लोक अदालत

जासं, सिवान : सिविल कोर्ट में स्थित स्थायी लोक अदालत में अब सप्ताह में चार दिन काम होने लगा है। पहले

By Edited By: Published: Sat, 18 Oct 2014 01:04 AM (IST)Updated: Sat, 18 Oct 2014 01:04 AM (IST)

जासं, सिवान : सिविल कोर्ट में स्थित स्थायी लोक अदालत में अब सप्ताह में चार दिन काम होने लगा है। पहले यहां दो ही दिन काम होता था। लोक अदालत अब सोमवार से गुरुवार तक काम करती है। यहां आए मामलों का निष्पादन अभी न्यायिक सदस्य रवि प्रकाशधर द्विवेदी एवं दो गैर न्यायिक सदस्यों की उपस्थिति में होता है। स्थायी लोक अदालत कार्यालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहमति के आधार पर पक्षों के बीच संपत्ति विभाजन के मामलों के अलावे न्यायालय में लंबित गंभीर प्रकार के आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी मामलों का त्वरित निष्पादन होता है। नये मामलों में भी जहां सरकार को राजस्व का नुकसान होने की उम्मीद न हो, वैसे मामले लाए जा सकते हैं। बताया गया है कि न्यायालीय प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात संक्षिप्त समयावधि में मामलों का निस्तारण कर पक्षों को पंचाट उपलब्ध करा दिया जाता है। लोक अदालतों में निष्पादित मामलों में अपील नहीं की जा सकती है। यहां मध्यस्थ बलवंत कुमार, माधव कुमार मिश्र एवं अन्य के द्वारा पक्षों के बीच विवाद को लाभ-हानि एवं अपव्यय को ध्यान में रखकर सुलह कराया जाता है। स्थायी लोक अदालत में सुलह योग्य सभी मामले बगैर शुल्क के लाए जाते हैं।


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