हत्याकांड का मुख्य आरोपी दोषी करार
जागरण संवाददाता, सिवान : विशेष सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने मंगलवार को हत्याकांड से जुड़े मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए कांड के मुख्य अभियुक्त को हत्या का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त शम्सी अहमद को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पचरुखी थाना के फलपुरा निवासी सुनील कुमार महतो के भाई धनंजय एवं शमशी अहमद के भाई तवरेज के बीच 13 जनवरी, 11 की सुबह बैडमिंटन खेलने को लेकर विवाद हो गया। तत्पश्चात शम्सी अहमद एवं अन्य पांच ने सुनील महतो पर धावा बोल दिया तथा गुफ्ती घोंप कर हत्या कर दिया। हत्याकांड को लेकर मृतक सुनील महतो की पत्नी ने पचरुखी थाने में शम्सी के अलाव अन्य पांच के विरुद्ध प्राथमिकी थाना कांड सं. 8/11 दर्ज कराया था। पुलिस ने दो अभियुक्तों के विरुद्ध डायरी में कोई संज्ञान नहीं लिया था जबकि अन्य दो अभियुक्त नूरजहां व सद्दाम को अदालत साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मुख्य अभियुक्त शम्सी को अदालत ने कांड का दोषी करार करते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निश्चित किया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बंगाली सिंह ने बहस किया।