Move to Jagran APP

दुष्कर्म व हत्याकांड का आरोपी दोषी करार

By Edited By: Published: Thu, 10 Apr 2014 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 10 Apr 2014 07:50 PM (IST)
दुष्कर्म व हत्याकांड का आरोपी दोषी करार

जासं, सिवान : मासूम बच्ची को अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने कांड के मुख्य अभियुक्त को दुष्कर्म व हत्या का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेन्द्र कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त चन्द्रमा यादव को भादवि की धारा 376 एवं 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सहायक लोक अभियोजक विनोद सिंह से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंदर थाना के बलईपुर निवासी विनोद कुमार यादव के साढ़ू ग्राम मदेशिलापुर निवासी दधिबल यादव के लड़के की बारात हुसैनगंज थाना के सहुली में 2 जून,13 को गयी थी। विनोद कुमार यादव की छह वर्षीया मासूम पुत्री अपने मौसेरे भाई के बारात में गयी थी। रात्रि नौ बजे कन्या निरीक्षण के समय गाड़ी का ड्राइवर चन्द्रमा यादव बच्ची को गाड़ी में नींद की अवस्था में रहने का लाभ उठाकर अपहृत कर सुनसान स्थान पर ले गया। तालाब के पास दुष्कर्म व हत्या करने के बाद फरार हो गया। पीड़ित व मृतक मासूम के पिता के बयान पर गाड़ी ड्राइवर चन्द्रमा यादव के विरुद्ध हुसैनगंज थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 109 सन 2013 दर्ज की गयी थी। अदालत ने मामले की स्पीटी ट्रायल करते हुए 23 अगस्त,13 को ही भादवि की धारा 302 एवं 376 में आरोप का गठन कर दिया था। मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है। लोक अभियोजक हरेन्द्र कुमार सिंह ने मामले को क्रूरतम बताते हुए अदालत से कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.