सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषी करार
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया है।
सीतामढ़ी। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया है। एडीजे प्रथम केके सिन्हा ने मामले में गवाहों व सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। दोषी करार दिए गए दोनों आरोपी नानपुर थाना के रायपुर गांव निवासी विजय भगत व ऋषिकेश चौधरी हैं। न्यायालय द्वारा दोनों को भादवि की धारा 376 (घ) एवं 366 (अ) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया। दोष सिद्धि के बाद दोनो दोषियों को कारागार भेज दिया गया है। दोनों को 31 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। मुकदमें में नौ गवाहों ने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया था।
यह है मामला
अगस्त 2013 में नानपुर थाना के ही एक गांव निवासी 17 वर्षीय पीड़िता रात को साढ़े नौ बजे शौच के लिए घर से निकली। तभी पिस्तौल की नोक पर उसका अपहरण कर मोटरसाइकिल से दोषियों ने रायपुर बाजार ले जाकर अपनी मोबाइल दुकान के बगल में एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। दोषियों ने रात भर बारी-बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। सुबह करीब 3 बजे पीड़िता को मोटरसाइकिल से उसके गांव के पास छोड़कर दोषी फरार हो गए। तब ग्रामीणों के सहयोग से पीड़िता ने नानपुर थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।